कांडी प्रखंड अंतर्गत पतिला पंचायत की एक योजना में फर्जी निकासी को लेकर योजना राशि की वसूली तथा पंचायत सचिव के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के कार्यान्वयन की सूचना नहीं दिए जाने को लेकर इस संबंध में पुन: रिमाइंडर दिया गया है। पतिला पंचायत के मझिगावां गांव में देवी धाम से बर तक पीसीसी पथ निर्माण के लिए एक लाख आठ हजार रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई थी।
जिला पंचायती राज पदाधिकारी गढ़वा के पत्रांक 330 दिनांक नौ अप्रैल 2020 के अनुसार कहा गया है कि मझिगावां गांव में देवी धाम से बर तक पीसीसी पथ निर्माण के लिए एक लाख 8000 रुपए की स्वीकृति के विरुद्ध दो लाख 16000 की निकासी कर ली गई है।
इस प्रकार फर्जी तरीके से योजना राशि के दो गुना निकासी को लेकर पंचायत के मुखिया एवं तत्कालीन पंचायत सचिव से बराबर बराबर राशि की वसूली का आदेश दिया गया है। पंचायत सचिव के विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर जिला पंचायती राज पदाधिकारी को प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया है। इधर इस आदेश का अनुपालन नहीं होने पर तथा संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त रहने पर पुन: जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पत्रांक 365 दिनांक 4 मई 2020 के तहत राशि की वसूली व प्रपत्र क गठित किए जाने का आदेश दिया गया है।
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