ढुल्लू को 24 घंटे के लिए पुलिस को सौंपने का आदेश

पूर्व मंत्री ओपी लाल के भतीजे राजीव कुमार श्रीवास्तव की जमीन हड़पने के मामले में आरोपी बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को अदालत ने 24 घंटे के लिए पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया है। न्यायिक दंडाधिकारी संगीता की अदालत में आईओ नीरज कुमार ने दोबारा आवेदन देकर ढुल्लू को दो दिन के लिए रिमांड पर देने की प्रार्थना की। अदालत में एपीपी सोनी कुमारी ने आईओ का पक्ष रखा। आईओ ने आवेदन में राजीव श्रीवास्तव के केस में उल्लेखित हथियार की बरामदगी के लिए रिमांड की आग्रह किया। 2 मार्च 2020 को सूचक राजीव ने ढुल्लू समेत अन्य आरोपियों द्वारा रंगदारी मांगने व जमीन हड़पने का केस दर्ज कराया था। हालांकि पुलिस ढुल्लू को आज जेल से नहीं ले गई। इसी केस में आज सूचक राजीव ने अदालत ने समझौता पत्र भी दाखिल किया।

रिमांड के आदेश के खिलाफ मिस पिटीशन फाइल
ढुल्लू महतो को 24 घंटे के लिए पुलिस रिमांड पर देने के आदेश पर बचाव पक्ष ने आपत्ति जताई। बचाव पक्ष ने प्रधान जिला जज की अदालत में रिवीजन ऑनलाइन क्रिमिनल मिस पिटीशन दाखिल किया गया है, जिसमें निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है।

जमीन हड़पने के केस में जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई
वहीं राजीव श्रीवास्तव की जमीन हड़पने के केस में एडीजे 6 आरके सिंह की अदालत में ढुल्लू की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अदालत ने अभियोजन पक्ष से केस डायरी मांगी है। अगली तिथि 4 जून तय की गई है। वहीं बरोरा थाना कांड संख्या 11/2020 में एडीजे 3 राजीव कुमार सिन्हा की अदालत में ढुल्लू की जमानत पर सुनवाई हुई। अदालत ने आदेश के लिए 30 मई की तिथि मुकर्रर की है। इस मामले में डोमन महतो ने बरोरा थाना में ढुल्लू महतो समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।



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