सुप्रीम कोर्ट ने 20 हजार करोड़ रुपये की सेंट्रल विस्टा परियोजना पर फिलहाल रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर काम कानून के तहत किया जा रहा हो तो क्या अथॉरिटी को काम करने से रोका जा सकता है।
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