कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से देश के सभी राज्य प्रभावित हुए हैं। जिसे देखते हुए झारखंड में इसके प्रसार को रोकने के लिए झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एंव परिवार कल्याण विभाग के अधिसूचना के आलोक में तथा धनवार स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा प्रबंधक से मिली जानकारी के अनुसार धनवार शाखा में कार्यरत एक लिपिक का कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। जबकि एक अन्य व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। जिसका इलाज रांची में चल रहा है तथा अन्य कर्मियों की जांच रिपोर्ट आना बाकी है।
जिसे देखते हुए खोरीमहुआ अनुमंडल पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार सिंह ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाया है। साथ ही मोटरसाइकिल, टैक्सी, रिक्सा, ऑटो, बस सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, हाट-बाजार आदि अन्य गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही कंटेनमेंट जाेन तथा बफर जोन के रूप में धनवार बाजार, मायाराम टोला, बुधुवाडीह, पांडेयडीह, रोपामहुआ, पंचरुखी तथा बरजो को चिन्हित कर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाया गया है। साथ ही 27 जुलाई 2020 को सुबह के 10 बजे से 30 जुलाई 2020 के मध्य रात तक के लिए कर्फ्यू घोषित किया गया है। जिसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान पर धाराओं के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है।
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