भाजपा ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार ने सजायाफ्ता कैदी लालू प्रसाद को राज्यस्तरीय मेहमान बना दिया है। जेल आईजी भी नियम के विपरीत बोल रहे हैं। रविवार को पार्टी कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जेल आईजी का यह बयान कि केली बंगला को जेल नहीं माना जा सकता है, निराधार है।
हाईकोर्ट ने 24 अगस्त 2018 के आदेश में लालू प्रसाद को रिम्स में इलाज करने की सुविधा देते हुए यह टिप्पणी की थी कि इलाज रांची में हिरासत में हो। जेल एक्ट (1894) का सेक्शन 3 (1) कहता है कि वह जगह जेल हो सकता है, जहां सजायाफ्ता कैदी को अल्पकाल के लिए भी रखा जाए। ऐसे में उनके ऊपर जेल मैनुअल के नियम लागू होंगे।
क्या कहता है जेल मैनुअल
जेल मैनुअल का चैप्टर 17 कहता है कि मुलाकाती को पहले जेल अधीक्षक से लिखित आदेश अनिवार्य रूप से लेना होगा। हर मुलाकात के दौरान कम से कम असिस्टेंट जेलर रैंक का अधिकारी अवश्य उपस्थित रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लालू से लोग बेधड़क मिल रहे हैं और राजनीतिक बातें हो रही हैं।
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