झारखंड में खुले में धुआं उड़ाना 5 गुणा पड़ेगा मंहगा:सरकार ने विधेयक में किया संशोधन, अब पब्लिक प्लेस में सिगरेट और तंबाकू उत्पाद का सेवन करते पकड़े गए तो देना होगा 1 हजार रुपए जुर्माना

पहले खुले में सिगरेट पीते पकड़े जाने पर 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान था,विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को तीन विधेयक पेश किए गए

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