राज्य में प्रभारी पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के बाद स्थाई तौर पर डीजीपी की नियुक्ति को लेकर यूपीएससी ने एक बार फिर सरकार को पत्र लिखा है। पत्र में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि यूपीएससी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार ही काम कर रहा है।
पहली बार यूपीएससी द्वारा भेजे गए पत्र का राज्य सरकार ने जो जवाब भेजा था, उसमें यह बताया था कि डीजीपी की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार के पास है और वह अपने इस अधिकार का उपयोग कर सकती है। यह भी बताया गया था कि सरकार बनने के बाद तीन माह तक तत्कालीन डीजीपी अपने पद पर बने हुए थे। उस दौरान की विधि व्यवस्था की स्थिति का भी उल्लेख पत्र में था।
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