शहर के बार, रेस्टोरेंट और होटलों में 31 दिसंबर को नए साल का स्वागत और एक जनवरी को जश्न मनाने के लिए अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने सभी बार, रेस्टोरेंट और होटल संचालकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम के सुसंगत धाराओं तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी।
इन नियमों का करना होगा पालन
- जितने भी प्रतिभागी-आगंतुक हैं उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करना होगा।
- सभी बार, रेस्टोरेंट, होटल संचालक को मास्क और सेनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- किसी भी परिस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
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