अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय की अनुमति के बिना कोविड-19 महामारी की दवा के रूप में किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का विक्रय नहीं किया जा सकता है।
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