जब तक नहीं चलेंगी बसें, तब तक नहीं देना होगा रोड टैक्स, कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद यह लागू होगा
झारखंड में 23 मार्च से बंद बसों को जब तक ऑनरोड करने का निर्देश नहीं दिया जाता, तब तक बस मालिकों से रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने राज्य के बस मालिकों को राहत देने का निश्चय किया है। विभागीय अधिकारियों के बीच यह सैद्धांतिक सहमति बनी है कि जब तक बसें नहीं चलेंगी, तब तक बस ऑनरों से रोड टैक्स नहीं लिया जाए। विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। ऐसे में स्पष्ट है कि राज्य सरकार कम से कम दो क्वार्टर का रोड टैक्स नहीं लेगी।
कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद यह लागू होगा। परिवहन सचिव के. रवि कुमार ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों से विचार-विमर्श में रोड टैक्स पर छूट देने का विचार आया है। बस ऑनर एसोसिएशन की मांगें भी इसमें शामिल की जाएंगी। विभागीय मंत्री की सहमति के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रक इस दायरे में नहीं आएंगे। केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही इसका लाभ मिलेगा।
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