डांस शिक्षक द्वारा छह माह से ज्यादती करने के मामले में तिसरा पुलिस ने गुरुवार काे पीड़ित छात्रा की लिखित शिकायत पर पाेक्साे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसमें कांड संख्या 82/20 धारा 376 पाेक्साे एक्ट, हरिजन एक्ट के तहत बीसीसीएल कर्मी विक्रम रवानी के पुत्र सह डांस शिक्षक राहुल रवानी काे आराेपी बनाया गया है। पुलिस ने पीड़िता काे मेडिकल जांच के लिए धनबाद पीएमसीएच भेज दिया है। पुलिस आराेपी की तलाश में छापामारी कर रही है।
पीड़ित छात्रा ने पुलिस काे दी शिकायत में कहा कि 14 मार्च 20 काे शिक्षक राहुल ने फाेन कर एमओसीपी स्थित डांस स्कूल में बुलाया था। इसके बाद काेल ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद हम अचेत हाे गए और राहुल ने मेरी अश्लील तस्वीर बनाकर ब्लैक मेल करने लगा। पीड़िता ने बताया कि छह माह तक मेरे साथ स्कूल में बुलाकर ज्यादती की।
विराेध करने पर तस्वीर काे फेसबुक पर डालने की धमकी देता रहा। अंत में अजीज आकर अपने परिजनाें काे आपबीती सुनाई। इसके बाद परिजनाें के साथ पुलिस के पास जाकर घटना की शिकायत की, ताकि और किसी के साथ इस तरह की घटना नहीं हाे। इस घटना के बाद से क्षेत्र के लोगों में आरोपी के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है।
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